सरकार ने यूनियन बजट 2022 में डिजटल एसेट्स पर टैक्स के नियमों का ऐलान किया था। इसके लिए क्रिप्टो एसेट्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स माना गया था। इसका मतलब है कि अगर कोई टैक्सपेयर Crypto या NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर करता है तो उससे होने वाले इनकम पर उसे फ्लैट 30 फीसदी रेट से टैक्स चुकाना होगा
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो टैक्स के नियमों को जान लीजिए, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है पेनाल्टी