नए इनकम टैक्स फॉर्म में HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से बताना होगा रिश्ता, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

नए इनकम टैक्स फॉर्म में HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से बताना होगा रिश्ता, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

सरकार 1 अप्रैल 2026 से आयकर नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए इनकम टैक्स फॉर्म में अब एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते समय कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि जिस मकान मालिक को वे किराया दे रहे हैं, उससे उनका कोई पारिवारिक या अन्य संबंध है या नहीं

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