मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल्स (MACTs) अर्द्ध-न्यायिक बॉडीज हैं। इन्हें मोटरल व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत बनाया गया है। हर जिले में एसेसीटी है, जिसका मकसद मोटर एक्सिडेंट से हुए नुकसान के मामलों में कंपनसेशन देना है। नुकसान में मौतें और प्रॉपटी को हुआ नुकसान दोनों शामिल हैं
मोटर एक्सिडेंट क्लेम के इंटरेस्ट पर अब नहीं कटेगा TDS, जानिए क्या होगा फायदा