फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग पर RBI सख्त, जानिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों पर कितना होगा असर

फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग पर RBI सख्त, जानिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों पर कितना होगा असर

मिस सेलिंग रोकने के लिए RBI ने जो ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, उन पर 4 मार्च तक सुझाव मंगाए गए हैं। उसके बाद ये निर्देश 1 जुलाई से लागू होंगे। मिस सेलिंग की RBI की परिभाषा पर नजर डालें तो इसमें ग्राहकों को बिना सहमति के गलत तरीके से स्कीम बेचना और ग्राहकों को भ्रामक जानकारी के साथ स्कीम बेचना शामिल हैं

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