SEBI ने अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकार प्लेटफॉर्म ‘Baap of Chart’ के ऑपरेटरों से ₹18.41 करोड़ वसूलने का आदेश दिया। इसमें जुर्माना, ब्याज और कानूनी लागत शामिल है। जानिए पूरी डिटेल।
‘Baap of Chart’ के ऑपरेटर्स पर चला SEBI का चाबुक, ₹18.41 करोड़ वसूलने का आदेश