इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए आपको घर बेचने से हुए सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए करना पड़ता है न कि घर बेचने से मिले पूरे पैसे का
Income Tax: क्या मैं घर बेचने से हुए एलटीसीजी का इस्तेमाल अपने दो बच्चों के नाम से दो घर खरीदने के लिए कर सकता हूं?