South Korea में कानून और लोकतंत्र की ताकत का बड़ा उदाहरण सामने आया है। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ थोपने की कोशिश और विद्रोह का दोषी पाया।
South Korea के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को आजीवन कारावास, मार्शल लॉ थोपने की साजिश पर अदालत का बड़ा फैसला



